अरपोरा, गोवा नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा फुकेट, थाईलैंड में पुलिस गिरफ्त में, गोवा नाइट क्लबों, पर्यटक स्थलों में आतिशबाजी पर प्रशासन ने लगाई रोक Saurabh Luthra and Gaurav Luthra, owners of the Arpora, Goa nightclub Birch by Romeo Lane, have been arrested by police in Phuket, Thailand. Authorities have banned fireworks at Goa nightclubs and tourist destinations



फुकेट, बैंकॉक (थाईलैंड) पणजी, गोवा 11 दिसंबर 2025। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि नाइटक्लब के सह-मालिकों को भारत सरकार के अनुरोध पर हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों ने छह दिसंबर की देर रात को एक बजकर 17 मिनट पर एक यात्रा पोर्टल के माध्यम से फुकेट के लिए अपनी टिकटें बुक की थीं। उन्होंने उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित उनके नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी भीषण आग के बारे में पता चलने के एक घंटे के भीतर टिकटें बुक कर ली थी। बताया जाता है कि जिस समय पुलिस और प्रशासन आग बुझाने और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये दोनों रविवार तड़के इंडिगो की एक उड़ान से भारत से रवाना हो गए। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया था।

उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों और अग्नि क्रीड़ा के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने छह दिसंबर की आधी रात के आसपास अरपोरा स्थित नाइट क्लब में आग लगने की घटना के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर बुधवार शाम को यह आदेश जारी किया। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों, अग्नि क्रीड़ा के उपकरणों, धुआं उत्पन्न करने वाले यंत्रों और इसी तरह के आगध्धुआं पैदा करने वाले उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाई गई है।

आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध उत्तरी गोवा के सभी नाइटक्लब, बार और रेस्त्रां, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, समुद्र तटों पर बने अस्थायी ढांचों, अस्थायी संरचनाओं, कार्यक्रम स्थलों और मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी भीषण आग की प्रारंभिक जांच में यह कहा गया है कि परिसर के अंदर इलेक्ट्रिक पटाखे फोड़े गए थे, जिससे आग भड़क उठी और 25 लोगों की जान चली गई।

प्रस्तुति: एपी भारती (पत्रकार, संपादक पीपुल्स फ्रैंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड)

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