रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड, 16 जनवरी 2026 (जि.सू.का.)। अब दो से अधिक हथियार लाइसेंस और हथियार रखने वालों को थानों में हाजिरी लगाकर अतिरिक्त शस्त्र और लाइसेंस सरकार को वापस करने होंगे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पुलिस अधिकारियों की कैंप कार्यालय मंे बैठक लेकर जनपद में 2 से अधिक शस्त्रध्शस्त्र लाईसेंस रखने वालों को नोटिस एक सप्ताह में शस्त्र लाईसेंस जमा कराने के निर्देश पुलिस व प्रभारी अधिकारी शस्त्र को दिये। डीएम भदौरिया ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आयुध नियम-2019 के संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता हैं।
डीएम ने बताया कि इस संबंध में समय-समय पर समाचार पत्रों में शस्त्रध्शस्त्र लाईसेंस जमा कराये जोने हेतु प्रकाशन भी कराया गया है साथ ही 02 अधिक शस्त्रध्शस्त्र लाईसैंस रखने वालो को नोटिस भी दिये गये थे। जिसके क्रम में ऐसे शस्त्रधारकों के द्वारा अपने दो से अधिक शस्त्र व शस्त्र लाईसैंस को निरस्त कराये जाने के बावत कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्रधारकों के द्वारा एक सप्ताह के भीतर अपने दो से अधिक शस्त्र, शस्त्र लाईसैंस को संबंधित थाना में जमा कराते हुए दो से अधिक शस्त्र, शस्त्र लाईसैंस को निरस्त कराना होगा। यदि ऐसे नही किया जाता है तो एक सप्ताह के बाद 02 अधिक शस्त्र, शस्त्र लाईसेंस रखने वालो के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
यहां अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पांडेय, सीओ प्रशांत कुमार आदि थे।
प्रस्तुति: एपी भारती (पत्रकार, संपादक पीपुल्स फ्रैंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड)
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