लोक अदालत 18 जुलाई को, मुकदमों का निस्तारण आसानी से, ममता पंत ने महिला सशक्तिकरण, यौन-उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध अधिनियम की दी जानकारी Lok Adalat will be held on July 18 to facilitate the easy resolution of cases; Mamta Pant provided information regarding women's empowerment and the Act on the prevention and prohibition of sexual harassment



रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड, 12 जुलाई 2026 (जि.सू.का.)। 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को सफल बनाने और जनता को लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर की सचिव श्रीमती ममता पंत द्वारा निरंतर एवं हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लंबित मामलों, विशेषकर एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) के मामलों, का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जा सके। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रत्येक विधिक जागरूकता शिविर एवं जनसंपर्क कार्यक्रम में आमजन को विशेष लोक अदालत के महत्व, इसकी प्रक्रिया तथा इससे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। सचिव ममता पंत ने लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु 18 जुलाई 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि न्याय को सरल, सुलभ एवं त्वरित बनाया जाए तथा अधिकाधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके। सचिव श्रीमती ममता पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जुलाई को लगने वाली चेक बाउंस के मामलों में विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय रुद्रपुर सहित बाहरी दीवानी न्यायालय काशीपुर, जसपुर, खटीमा, बाजपुर आदि न्यायालयों में भी आयोजन किया जाएगा। लोग अपने चेक बाउंस संबंधित मामले निहित कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

एक दिन पहले उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में सिविल जज ममता पंत ने महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। नारायण इंडस्टरीज ग्लोबल रुद्रपुर में जनपद न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर सचिव श्रीमती ममता पंत ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या सिथरीकरण के लाभ एवं महिलाओं के अधिकारों व पॉश अधिनियम-2013 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सिविल जज ममता पंत ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम- 2013 तथा महिला सशक्तिकरण के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मान एवं सुरक्षित कार्यस्थल पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न तथा अभद्र व्यवहार ,अशोभनीय इशारे तथा अनुचित आचरण किया जाता है तो वह बिना किसी संकोच के इसकी शिकायत पॉश कमेटी को कर सकती हैं। पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

इस मौके पर एचआर हेड विनीत कुमार एचआर अनुदीप राह, एचआर चंचल सहित दर्जनों महिलाएं मौजूद रही।

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